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राजस्थान कक्षा 1 प्रवेश नियम 2025 |
राजस्थान कक्षा 1 प्रवेश नियम 2025
राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में समय-समय पर नियमों में बदलाव होते रहते हैं। हाल ही में, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा और नियमों को लेकर नया आदेश जारी किया है। राजस्थान सरकारी स्कूल एडमिशन नियम के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बच्चों के प्रवेश के लिए आयु निर्धारण 31 जुलाई को आधार मानकर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस बच्चे की आयु 31 जुलाई 2025 तक 6 वर्ष पूरी हो जाएगी, वही बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र होगा। यह नियम सभी राजकीय और गैर-सरकारी स्कूलों पर लागू होगा।
31 जुलाई: आयु निर्धारण की मुख्य तारीख
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 एडमिशन आयु गणना का आधार 31 जुलाई 2025 है। इस दिन तक 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे राजस्थान के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए पात्र माने जाएंगे।
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राजस्थान कक्षा 1 प्रवेश नियम 2025 |
बालवाड़ी और बालगृह के बच्चों पर नियम लागू नहीं
महत्वपूर्ण है कि यह नियम केवल नवप्रवेशी बच्चों के लिए लागू होगा। जो बच्चे पहले से ही बालवाड़ी, बालगृह, या आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं और टी.सी. के आधार पर दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन पर यह नया आयु निर्धारण नियम लागू नहीं होगा।
कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है। सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के आयु सत्यापन के लिए अभिभावकों से सही दस्तावेज लिए जाएं।
कम आयु वाले बच्चों का क्या होगा?
यदि किसी बच्चे की आयु 31 जुलाई 2025 तक 6 वर्ष पूरी नहीं होती है, तो वह कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र का इंतजार करना होगा।
सरकारी और निजी स्कूलों के लिए निर्देश
राजस्थान शिक्षा विभाग आयु सीमा के निर्देशों के अनुसार, सभी राजकीय और गैर-सरकारी स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल वही बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लें, जिनकी आयु 31 जुलाई 2025 तक 6 वर्ष हो।
अभिभावकों के लिए सलाह
अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र समय पर बनवाएं और राजस्थान स्कूल प्रवेश प्रक्रिया के सभी नियमों को ध्यान में रखें। कक्षा 1 एडमिशन आयु 31 जुलाई के अनुसार, यदि बच्चे की आयु पर्याप्त नहीं है, तो अगले साल की योजना बनाएं।
आयु निर्धारण का उद्देश्य
राजस्थान शिक्षा नीति 2025 के तहत यह कदम बच्चों की शिक्षा को सही समय पर शुरू करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सही उम्र में शिक्षा प्रारंभ होने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सुचारु रूप से होता है।
राजस्थान स्कूल प्रवेश की प्रक्रिया
बच्चों का 2025-26 स्कूल एडमिशन आयु निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों को आवेदन पत्र भरने के साथ सही दस्तावेज जमा करने होंगे। स्कूल द्वारा सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, ताकि राजस्थान सरकारी स्कूल एडमिशन नियम का पालन हो सके।
निष्कर्ष
राजस्थान में कक्षा 1 में प्रवेश नियम 2025 बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए लागू किए गए हैं। यह कदम बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर उठाया गया है। यदि आप एक अभिभावक हैं और आपके बच्चे का प्रवेश कक्षा 1 में होना है, तो इन नियमों का पालन करें। सही दस्तावेज तैयार रखें और राजस्थान स्कूल एडमिशन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें।